उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड कैंसिलेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अपात्र लोगों के लिए नियम भी बना लिया गया हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अपात्र राशन कार्ड धारकों के अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 20 से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। आदेश के मुताबिक 31 मई के बाद जांच में पाए जाने वाले अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही कीया जायेगा। अपात्रों से 24 रुपये प्रति किलो गेहूं, 32 रुपये प्रति किलो चावल, खाद्य तेल, चना व दिये गये नमक की वसूली बाजार दर से की जाएगी
पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारक पात्र व्यक्ति एक जून से नए सिरे से राशनकार्ड बनना भी शुरू कर दिया जायेगा।
राशनकार्ड के लिए कौन होगा अपात्र
:- जिस परिवार में कोई भी सदस्य आयकार दाता (Income Tax) हो।
:- ग्रामीण में 2 लाख प्रति वर्ष और शहरो में 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक पारिवारिक आय हो ।
:- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो
:- जिन परिवार के घर में AC लगा हो।
:- जिसके के पास ट्रैक्टर हैं।
जिस परिवार में कोई भी चार पहिया वाहन हैं।
:- 5 KVA से ज्यादा छमाता से ज्यादा जनरेटर हो।
:- एक या एक से अधिक हथियार का लइसेंस हैं।
:- 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फिट) का का प्लॉट,फ्लेट या मकान, 80 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हैं।
राशन कार्ड के लिए कौन होगा पात्र
:- महिला (मुखिया) परिवार का संचालन करती हो. महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
:- परिवार की मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक न हो
:- सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए